नई दिल्ली। नोएडा स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टॉवर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सख्त रूख अपनाया है। ऐसे में अब नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। मुख्यमंत्री ने निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में नोएडा अथॉरिटी के तत्कालीन अधिकारियों और ग्रुप (सुपरटेक) के बीच मिलीभगत की बात कही थी।
सीएमओ ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को नोएडा में सुपरटेक द्वारा बनाए गए ट्विन टावरों के निर्माण में कथित अनियमितता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कल दोनों 40-मंजिला टावर को गिराने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertechs) को उस समय बड़ा झटका लगा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के अपैक्स एंड स्यान यावे-16 और 17 को अवैध ठहराते हुए दोनों 40 मंजिला टावरों को गिराने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने सुपरटैक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके आलावे कोर्ट ने इन दोनों टावरों को सुपरटेक अपने पैसे से 3 महीने में गिराने का आदेश दिया है। इसके आलावे कोर्ट ने फ्लैट मालिकों को दो महीने में पैसा ब्याज सहित पैसा वापस करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक को झटका! ढहाए जाएंगे एमराल्ड प्रोजेक्ट के 950 फ्लैट वाले 2 टॉवर
शीर्ष अदालत ने लगाई फटकार
बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटाकार लगाते हुए कहा कि बिल्डर और अथॉरिटी मिल कर गैर कानूनी काम कर रहे है। बिल्डर अपने पैसे के बल पर हर तरह का उलंघन कर रहे हैं। इतना ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा नोएडा में गैर कानूनी अतिक्रमण और कंस्ट्रक्शन की बड़ी वजह बिल्डर और अथॉरिटी के ऑफिसर का गठजोड़ है।