Agnipath Scheme: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, BSF में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण
Breaking Desk | BTV bharat
केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की बहाली में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। वहीं, अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट देने की बात कही है। हालांकि, इसके लिए यह देखा जाएगा कि वह पहले बैच के हिस्सा हैं या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन के जरिए इसकी घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अग्निवीरों के पहले बैच के 25 प्रतिशत उम्मीदवारों को सेना में सीधे स्थाई नौकरी दी जाएगी।
बाकी 75 प्रतिशत उम्मीदवारों को विभिन्न बलों में वरीयता दी जा जाएगी
बाकी 75 प्रतिशत उम्मीदवारों को विभिन्न बलों में वरीयता दी जा जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचने के मुताबिक, अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र की सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। वहीं, इसके बाद के बैच के उम्मीदवारों को तीन साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट में भी इन्हें छूट देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स में बहाली के उम्र की सीमा 19-23 साल है। वहीं, अग्निवीर 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार, अग्निवीरों का पहला बैच 28 वर्ष की आयु तक सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत नौकरी कोटा का लाभ उठा सकता है।