Muzaffarnagar के 2013 दंगा मामले में BJP MLA Vikram Saini दोषी करार, सजा के तुरंत बाद मिली जमानत
Brteaking Desk | BTV bharat
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर हिंसा से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आज विधायक समेत 12 आरोपियों को 2-2 साल की साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की अदालत में की गई. सजा सुनाए जाने के बाद दोषी विधायक ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दायर की. जिसे कोर्ट नें स्वीकार करते हुए विधायक को जमानत दे दी.
कोर्ट ने इस मामले में 15 लोगों को बरी कर दिया है
वहीं, कोर्ट ने इस मामले में 15 लोगों को बरी कर दिया है, जिसमें शाहनवाज, बाबर, अबरार, इमरान, उस्मान, राकेश, मनोज, हाजी अनीस, साजेब, मुकर्रम जफर, रफीक, अक्षय, गुलशन , फैजल और धीरज शामिल हैं. इनमें एक आरोपी सतीश की मौत हो चुकी है. आपको बता दें कि 3 साल से कम सजा में कोर्ट से जमानत मिलने का प्रावधान हैं।
मुजफ्फरनगर का कवाल गांव, जानसठ तहसील में आता है
मुजफ्फरनगर का कवाल गांव, जानसठ तहसील में आता है। यही वह गांव है जहां 9 साल पहले 27 अगस्त 2013 को दो ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद दो समुदाए के बीच नफरत की चिंगारी ऐसी भड़की कि पिछले 72 साल से भाई-चारे और मुहब्बत के साथ रहते चले आ रहे दो समुदाए एक- दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इस दोहरे हत्याकांड के बाद मुजफ्फरनगर और शामली की धरती लहू से लाल हो गई थी। इस हिंसा में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दंगे के कारण 50 हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे।