नई दिल्ली: रेगुलेटरी नियमों (Regulatory Rules) को लागू करने में नाकाम रहने पर RBI ने Union Bank of India पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना (Penalty) लगाया है। यूनियन बैंक की तरफ से कर्ज से लदी कुछ संपत्तियों (Properties) की बिक्री और फ्रॉड (Fraud) के आरबीआई के कुछ नियमों का पालन नहीं किया गया था। जिसके कारण से उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। इस मामले की पूरी जानकारी देते हुए आरबीआई के बयान में कहा गया है कि – इसने बैंक के 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में इसके निगरानी मूल्यांकन की जांच कराई थी।
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आरबीआई ने कहा कि – यह कार्रवाई पूरी तरह नियामक से जारी कानूनों के अनुपालन से जुड़ी है। इसका ‘यूनियन बैंक’ के किसी ट्रांजेक्शन या एग्रीमेंट से लेना-देना नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से जो एग्रीमेंट किए हैं, उनके अनुसार उन्हें उसकी सेवाएं मिलती रहेगी। यूनियन बैंक के कामकाज पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
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आरबीआई के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चेतावनी के आरंभिक संकेतों के बावजूद एक खाते को खतरे की कैटेगरी के रूप में क्लासिफाई नहीं कर पाया और न ही उसे वार्षिक रिपोर्ट में सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के प्रोविजिनिंग की। RBI ने इससे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा था कि – केंद्रीय बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में उसपर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर केंद्रीय बैंक को जवाब भेज कर अपना पक्ष रखा था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उत्तर पर विचार करने के बाद आरबीआई ने उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय किया।
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