नई दिल्ली: अगर आप भी पैकेज्ड आइटम (Packaged Item) खरीदते हैं तो आपके हाथ में अधिक Power देने के हिसाब से सरकार (Government) ने एक नया निर्णय किया है। अगले वर्ष अप्रैल (April) से सरकार पैकेजिंग (Packaging) के नए नियम (Rule) लागू कर रही है। इस Rule के अनुसार सामान बनाने वाली कंपनियों को MRP के साथ ही पैकेट पर कमोडिटी की प्रति यूनिट/प्रति किलो के हिसाब से भी दर लिखना होगा।
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अगर किसी पैकेज्ड आइटम में 1 किलो या 1 लीटर से कम सामान पैक किया गया है तो उस पर प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर के हिसाब से दर लिखना होगा । अगर किसी पैकेट में 1 किलोग्राम से अधिक सामान है तो उसका भी दर 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना होगा। इस तरीके से पैकेज्ड सामान पर मीटर या सेंटीमीटर के हिसाब से भी भाव लिखना होगा।
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केंद्र सरकार ने पैकेट कमोडिटी रूल्स में परिवर्तन किया है। इसमें दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, सॉफ्ट ड्रिंक एवं drinking-water, बेबी फूड, दाल और अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट आदि जैसे 19 टाइप के आइटम शामिल हैं। इसके बाद पैकेज्ड आइटम की बिक्री पर मात्रा या नाप वाले सरकारी नियम लागू करना जरूरी नहीं माना जाएगा।
सामान बनाने वाली कंपनियों को अब पूरी आजादी होगी कि वह बाजार में जो पैकेज आइटम बेचते हैं उसमें वह कितनी मात्रा या संख्या रखना चाहते हैं। साथ ही इंपोर्ट किए गए पैकेज आइटम पर मंथ या मैन्युफैक्चरिंग ईयर के बारे में जानकारी देनी जरूरी होगी। इस समय पैकेज आइटम के आयात पर सिर्फ महीने या इंपोर्ट करने की तारीख की जानकारी देना जरूरी है।
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