Haldwan में अतिक्रमण का मामला पहुंचाSupreme Court, 5 जनवरी को होगी सुनवाई
Breaking Desk | BTV Bharat
उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटना तय माना जा है. इस जमीन पर 4,365 लोगों ने अपने मकान बना दिए हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने अब इन्हें हटाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अतिक्रमण की जद में आ रहे लोग परेशान हैं. परेशान लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मांग रहे हैं.
लोगों की दलील है कि वह सालों से इस जगह पर रह रहे हैं
लोगों की दलील है कि वह सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा उन्हें यहां से हटाना ठीक नहीं. लोगों की अपील है कि सरकार उनके लिए पहले रहने की व्यवस्था करें और उसके बाद उन्हें हटाया जाए. आपको बता दें कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे इलाके में कई कच्ची बस्तियों के साथ ही हजारों पक्के मकान भी हैं. इनमें रह रहे लोग इन दिनों सड़कों पर हैं.
इलाके में लगातार प्रदर्शन हो रहा है
इलाके में लगातार प्रदर्शन हो रहा है. बताया जा रहा है कि इलाके में रह रही ज्यादातर आबादी मुस्लिम है. मुस्लिम आबादी से जुड़े हुए लोग सड़कों पर दुआएं मांग रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घर टूटने से बच जाएं. 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है. लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ही अब राहत की उम्मीद बची है. बीते 28 दिसंबर को प्रशासन और रेलवे की तरफ से अतिक्रमण हटाने के अभियान से पहले पिलर बंदी की गई, तो हज़ारों महिला, बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पर उतर आए। पीड़ितों ने सरकार से मांग की है कि कार्रवाई को रोककर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए।