CID रिंग रोड मामले में Chandrababu Naidu के बेटे TDP नेता Nara Lokesh को भेज सकती है नोटिस
Breaking Desk | BTV Bharat
आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग अमरावती इनर रिंग रोड मामले में टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश से पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस दे सकता है। यह कदम आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा टीडीपी महासचिव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए जांच एजेंसी को सीआरपीसी धारा 41 (ए) के तहत लोकेश को नोटिस जारी करने की अनुमति देने के बाद आया है, जिन्हें आरोपी नंबर 14 के रूप में नामित किया गया था।
न्यायमूर्ति के सुरेश रेड्डी ने कहा कि दलील दर्ज की जाएगी
न्यायमूर्ति के सुरेश रेड्डी ने कहा कि दलील दर्ज की जाएगी और याचिका का निपटारा कर दिया जाएगा क्योंकि एपीसीआईडी द्वारा याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सीआईडी को लोकेश को गिरफ्तार करना है तो उसे सीआरपीसी की धारा 41(ए)(4) के तहत अदालत से अनुमति लेनी होगी।
जांच एजेंसी उनके मुवक्किल को गलत इरादे से गिरफ्तार कर सकती है
लोकेश के वकील दम्मलपति श्रीनिवास ने तर्क दिया कि जांच एजेंसी उनके मुवक्किल को गलत इरादे से गिरफ्तार कर सकती है, भले ही उन्होंने जांच में सहयोग किया हो। उन्होंने कहा कि सीआईडी याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित सबूत के बिना आरोप लगा रही है।