नई दिल्ली। हरियाणा के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, दोनो दोषिओं को सजा सुना दी है। दो दिन पहले कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को इस मामले में दोषी घोषित कर दिया था और आज सजा का ऐलान हुआ है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि निकिता के परिवार के लोग दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे थे।पिछले साल 26 अक्तूबर को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की उसके कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
We are studying the judgement and will appeal in the high court seeking death penalty for the accused: Haryana Home Minister Anil Vij on 2020 Nikita Tomar murder case judgement https://t.co/Ug33CeUxvO pic.twitter.com/RWMUmcLklB
— ANI (@ANI) March 26, 2021
निकिता तोमर की हत्या का आरोप तौसीफ नाम के युवक पर लगा था और उसके साथी रेहान और अजरुद्दीन पर हत्या में सहायता का आरोप लगा था। आरोप था कि निकिता तोमर की हत्या के समय तौसीफ के साथ रेहान मौजूद था और हत्या के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था उसे अजरुद्दीन ने उपलब्ध कराया था। कोर्ट ने अब तौसीफ और रेहान को दोषी माना था लेकिन अजरुद्दीन को इस मामले में बरी कर दिया गया था। 5 महीने तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और आज फैसला आया है।
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26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। उस समय निकिता अपना एग्जाम का पेपर खत्म करके लौट रही थी तभी तौसीफ ने पहले उसे गाड़ी में बिठाने के लिए खींचा लेकिन जब निकिता ने विरोध किया तो तौसीफ ने उसे गोली मारी थी, उस समय तौसीफ के साथ रेहान साथ मौजूद था। इस मामले में जांच के बाद पहली नवंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और कोर्ट में करीबन 55 गवाह पेश किए गए थे जिसमें 2 बचाव पक्ष की तरफ से भी थे।