नई दिल्ली। हिंदी मनोरंजन जगत में मुसीबतों का जैसा पहाड़ टूट गया है, एक के बाद एक परेशानी सामने आ जाती है। आय़र्न और अनन्या का मामला अभी चल ही रहा है तब तक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। दरअसल बात ऐसी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में हिंदी फ़िल्मों के जाने-माने पटकथा लेखक, गीतकार और शायर जावेद अख़्तर (Javed Akhtar) के ख़िलाफ़ मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज़ करवायी गयी है।
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खबर की माने तो ये आरोप है कि जावेद(Javed Akhtar) ने यह टिप्पणी एक टीवी इंटरव्यू के दौरान की थी। जावेद अख़्तर के ख़िलाफ़ धारा 499 (मान-हानि) और 500 (मान-हानि के लिए सज़ा) के तहत मुलुंड की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज़ करवायी गयी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जावेद ने आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी। आरएसएस समर्थक शिकायतकर्ता संतोष दुबे ने कहा कि जावेद अख़्तर ने राजनीतिक लाभ के लिए आरएसएस का नाम घसीटकर संगठन को बदनाम किया है।
यह उन्होंने बहुत सोच-समझकर रणनीति के तहत किया है। दुबे का दावा है कि ऐसा उन लोगों को भ्रमित और हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, जिन्होंने आरएसएस की सदस्यता ली है या लेना चाहते हैं।दुबे ने शिकायत में कहा कि आरोपी को आरएसएस और तालिबान की विचारधारा और काम करने के तौर-तरीक़ों में फर्क अच्छी तरह मालूम है, लेकिन आरएसएस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आरोपी ने जानबूझकर मान-हानि करने वाले झूठा बयान दिया है।
अदालत 16 नवम्बर को अगली सुनवाई पर शिकायतकर्ता का बयान रिकॉर्ड करेगी। दुबे ने इससे पहले इसी केस में जावेद अख़्तर (Javed Akhtar) के ख़िलाफ़ मुंलुंड पुलिस स्टेशन में धारा 500 के तहत शिकायत दर्ज़ करवायी थी, जिस पर पुलिस ने असंज्ञेय अपराध का मामला दर्ज़ किया है। पिछले महीने संतोष दुबे ने जावेद अख़्तर को क़ानूनी नोटिस भेजकर माफ़ी मांगने के लिए कहा था।
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बता दें, आरोपों के मुताबिक, जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने एक इंटरव्यू में कहा था- जैसे तालिबान अफगानिस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता है, उसी तरह आरएसएस भी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है। इससे पहले इसी मामले में आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने जावेद अख्तर के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। विवेक चंपानेरकर ने ये केस मुंबई के ठाणे कोर्ट में दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने लेखक को नोटिस भेजा। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई पर यानी 12 नवंबर को कोर्ट में हाज़िर होने के लिए कहा था।
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