Defamation Case : Rahul Gandhi को Patna Highcourt से बड़ी राहत, ‘मोदी सरनेम’ मामले में पेशी से मिली छूट
Breaking Desk | BTV bharat
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल उन्हें पेशी के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा।
मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की
पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर दिये बयान पर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को कोर्ट में हाज़िर होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट द्वारा लगाये गई रोक के बाद उन्हें 25 अप्रैल को हाज़िर नहीं होना पड़ेगा।
राहुल के बयान ‘इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है’
बता दें कि राहुल के बयान ‘इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है’ पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में उनपर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मोदी को चोर कहकर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है।