नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते दिल्ली सरकार ने दिल्ली में साप्ताहिक बाजार लगने की घोषण कर दी। और इस बाजार के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके तहत एक जोन में केवल एक मार्केट को ही लगने की अनुमति होगी। दक्षिणी निगम ने ऐसी 11 से अधिक मार्केटों को मंजूरी प्रदान की है। वहीं, सप्ताहंत पर किसी भी जोन में मार्केट की अनुमति नहीं होगी।
आपको बता दे कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों में अलग अलग जोन आते है, जिसमें सबसे ज्यादा जोन उत्तरी निगम में शामिल है। और दूसरी तरफ दक्षिणी निगम में चार व पूर्वी निगम में दो जोन हैं। इसी के चलते सरकार के फैसले को लेकर पूर्वी निगम के महापौर निर्मल जैन ने बताया कि,- सरकार के आदेश के बाद निगम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया के साथ साप्ताहिक बाजारों को अनुमति दी जाएगी, जिससे कोरोना का संक्रमण फैलने से रूक सके।
इसके अलावा इस प्रकिया को लेकर निगम के एक दूसरे आधिकारी ने कहा है कि,- साप्ताहिक बाजारों के लिए नियम तय किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक स्टॉल की चौड़ाई व लंबाई छह व चार फीट क्रमश: से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक स्टॉल पर मालिक व एक हेल्पर की अनुमति होगी। इसके अलावा प्लास्टिक की पॉलीथीन का इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानदारों से अपील की जाएगी कि वे अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने घरों से कपड़े का थैला लाने के लिए प्रेरित करें। वहीं, एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल के बीच कम से कम छह फीट की दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
खबर है कि ये साप्ताहिक बाजारों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। साप्ताहिक बाजारों को केवल छह घंटे खुलने का समय दिया गया है। इसके तहत शाम चार बजे से लेकर रात 10 बजे तक दुकानदार बाजार लगा सकते हैं। इस बीच उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही स्टॉल पर सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य है। समय-समय पर हाथों को सैनिटाइज करने के साथ ग्राहकों के हाथों को भी सैनिटाइज कराना अनिवार्य है।
गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर नें देश में हलचल मचा रखी है। हर दूसरा इंसान कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है। हर कोई कोरोना की चपेट में आ रहा है, लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। इसके चलते मरने वालों की संख्या बहुत आधिक हो रही है। सरकार भी इससे बचने के सारे उपाय कर रही है।