नई दिल्ली। कोविड काल (Covid19) में देश और दुनियां का एक भारी नुकसान हुआ है, जो कि हर किसी के लिए मयाने रखता है। ना जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है और कितने ऐसे भी है जिन्होंने अपना बहुत कछ खो दिया है। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कोविड काल के दौरान जो लोग नहीं रहे है उनके परिवार के प्रति अपनापन दिखाते हुए एक फैसला लिया है। इससे सरकार परिवार जनों की मदद करेगी।
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दरअसल बात ऐसी है कि दिल्ली सरकार ने कोविड संक्रमण के शिकार लोगों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। वित्तीय सहायता के लिए योजना को अधिसूचित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना अधिसूचित की। इस योजना को लेकर खबरें तो बहुत पहले से ही आ रही थी।
वहीं इस योजना के तहत कोविड के दौरान मरे हुए लोगों के परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। औऱ पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की एक योजना लाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा और वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया था, जिन्होंने माता-पिता को खो दिया है।
इसके अलावा ये भी कहा गया था कि सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी। बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। खैर बता दे कि दिल्ली सरकर की योजना में सहायता राशि के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा नहीं तय की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि मृतक और आश्रित दोनों दिल्ली से होने चाहिए।
हां ऐसा है कि कोविड -19 से हुए मृत्यु प्रमाण पत्र इसके लिए देना होगा। सहायता राशि के अलावा 2,500 रुपये की मासिक पेंशन भी उन बच्चों को दी जाएगी जो अपने माता-पिता को कोविड के दौरान खो दिए है। 25 वर्ष की आयु तक यह सहायता राशि मिलती रहेगी।