Delhi Riots Case: Umar Khalid और Khalid Saifi बरी, पुलिस ने जमानत तक का किया था विरोध
Breaking Desk | BTV bharat
जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक केस में उमर खालिद और खालिद सैफी को आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक केस की सुनवाई कर रही थी। आपको बता दे कि फरवरी 2020 में CAA और NRC के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में कई मौतें हुई थीं।
बड़ी संख्या लोग घायल भी हुए थे
बड़ी संख्या लोग घायल भी हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी के खिलाफ प्राथमिकी कॉन्स्टेबल संग्राम सिंह के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि 24 फरवरी, 2020 को दंगाई भीड़ ने मुख्य करावल नगर रोड पर पथराव किया था। इसके अलावा पास की पार्किंग में कई वाहनों में आग लगा दी थी।
उमर खालिद कई अन्य मामलों में भी आरोपी है
विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला की अदालत ने इस मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को आरोप मुक्त कर दिया है। उमर खालिद कई अन्य मामलों में भी आरोपी है। वह दंगों में बड़ी साजिश के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत आरोपों का सामना कर रहा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह आदेश तब दिया है जब दिल्ली पुलिस ने एक अदालत में उमर खालिद की जमानत तक का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि खालिद की रिहाई से समाज में अशांति पैदा होने की आशंका है।