नई दिल्ली। कोविड की तीसरी लहर के बाद से दिल्ली धीरे-धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसे में कुछ चीजें खुल रही है और कुछ चीजे बंद हो रही है। परंतु आज से दिल्ली अनलॉक के नए पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है। ऐसे में खबर है कि सिनेमाघर तो नहीं खुले है परंतु कुछ पार्के खुल गए है जहां पर लोगों ने जाकर योग किया है। इसी तरह से कुछ कुछ चीजों के खुलने की अनुमति मिलने के साथ साथ कई सारी बदं करने के भी आदेश जारी किए है।
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वहीं अनलॉक को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से रविवार को नए दिशा निर्देश जारी किए गए है। उन नए निर्देशों के चलते रेस्तरां 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ रात 8 की जगह 10 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं बार का समय दोपहर 12 से रात 10 बजे तक होगा। एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की मंजूरी जारी रखी गई है।
इसके अलावा स्कूल कैंपस या मैदान में ही लगाने की अनुमति होगी। वहीं सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क और जिम खोलने की अनुमति अनलॉक-4 में भी नहीं मिली। दिल्ली मेट्रो, डीटीसी बसें, कैब-टैक्सी, ऑटो व अन्य सार्वजनिक वाहन 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलते रहेंगे। जबकि निजी व सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी की सीमा लागू रहेगी।
दूसरी तरफ इन नियमों का मध्यनजर रखते हुए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। बाजारों में जिलाधिकारियों को रैंडम कोविड जांच का निर्देश दिया गया है। और दफ्तरों को लेकर बात करें तो ऑफिस खुले रहेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा।
मेंट्रों और बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी। दोनों परिवहन साधनों में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। बसों के अंदर सवार होने और उतरने के लिए अलग अलग गेट नियत किए गए हैं। मेट्रो में सफर के लिए जरूरी होगा कि यात्रियों को सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के साथ साथ मास्क पहनना भी जरूरी होगा।