नई दिल्ली! चुनाव आयोग ने देश में कोरोना महामारी के गंभीर संकट के मद्देनजर चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों के आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर मंगलवार को प्रतिबंध लगा दिया। आपको बता दें कि असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में दो मई को मतगणना होगी।
वहीं पश्चिम बंगाल में अभी आठवें एवं अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जबकि बाकी शेष चार प्रदेशों में मतदान संपन्न हो चुका है। आयोग की ओर से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘पूरे देश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर आयोग ने फैसला किया है कि मतगणना के दौरान अधिक सख्त प्रावधानों पर अमल किया जाए और दो मई को मतगणना के बाद किसी भी विजय जुलूस को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
चुनाव आयोग ने यह भी कहा, ‘‘जीत का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए विजेता उम्मीदवार या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के साथ-साथ दो से अधिक लोगों के पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध का यह आदेश आने से एक दिन पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनावों के दौरान कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कराने में विफल रहने को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ सख्त रुख दिखाया था।
आपको बता दे कि कोरोना महामारी को देखते हुए अदालत ने कहा था कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के लिए चुनाव आयोग एकमात्र जिम्मेदार संस्था है। उच्च न्यायालय ने आयोग को ‘सबसे गैरजिम्मेदार संस्था’ करार देते हुए कहा था कि इस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायाधीशों ने मौखिक रूप से यह चेतावनी भी दी कि वे दो मई को मतगणना पर रोक लगाने से नहीं हिचकेंगे।
उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह मतगणना के दिन अपनाए जाने वाले कोविड-19 प्रोटोकॉल से संबंधित ब्लूप्रिंट के बारे में 30 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट दायर करे। आयोग ने कहा है कि मतगणना कक्ष में क्षमता के 50 फीसदी लोग ही मौजूद रहेंगे।