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Friday, March 29, 2024

EWS Quota Verdict Live: EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, जारी रहेगा गरीबों को 10 फीसदी का आरक्षण

EWS Quota Verdict Live: EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, जारी रहेगा गरीबों को 10 फीसदी का आरक्षण

Breaking Desk | BTV Bharat

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाले EWS कोटे पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस 10 फीसदी आरक्षण को वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडल्ब्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने EWS कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। उनके अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही करार दिया।

संविधान का उल्‍लंघन बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी

साल 2019 में लागू किए गए ईडब्ल्यूएस कोटा को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान का उल्‍लंघन बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी। देश के कई हिस्‍सों में इस मुद्दे पर याचिकाएं दायर की गई थीं। इसके बाद केंद्र सरकार के अनुरोध पर सभी याचिकाओं को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनने का निर्णय लिया गया। इसके लिए साल 2022 में संविधान पीठ का गठन हुआ और 13 सितंबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की थी।

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