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Tuesday, April 16, 2024

खराब एयर क्वालिटी के कारण देश भर में 30 नवंबर तक पटाखा बैन: NGT

नई दिल्ली। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदुषण को देखते हुए बड़ा फैसला लेते हुए 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इतना ही नहीं एनजीटी ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दूसरे राज्यों में भी जहां-जहां वायु प्रदूषण खराब होगी, वहां भी पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेंगी।

एनजीटी के आदेश के अनुसार जिन शहरों में या कस्बों में हवा की गुणवत्ता ‘मध्यम’ या उससे नीचे रहेगी। वहां केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं। वहीं पटाखे का उपयोग दीपावली, छठ, या नव वर्ष की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों के दिन सिर्फ दो घंटे तक पटाखें जला सकते है।

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है। कोरोना महामारी भी विकराल रूप लिए हुए है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों पर रोक लगा दी है, लेकिन कोरोना मरीजों के लिए प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है, इसे देखते हुए एनजीटी ने पूरे देश में ही पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली-एनसीआर में तो पटाखों की बिक्री और जलाने पर अब पूरी तरह रोक है। एनजीटी के इस फैसले से एनसीआर में पटाखा कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है।

एनसीआर के इन जगहों पर रहेंगी पटाखे बैन

एनसीआर के दायरे में उत्तर प्रदेश के आठ जिले-गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली हैं। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्र गढ़, नूह, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत तथा राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले हैं। देश के बाकी राज्यों में यह प्रतिबंध पिछले साल नवंबर के वायु गुणवत्ता के डेटा पर निर्भर करेगा। एनजीटी ने कहा कि है कि जिन शहरों में पिछले नवम्बर में वायु गुणवत्ता खराब या बुरी स्थिति में थी, वहां पटाखों के जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। एनजीटी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में निर्देश जारी किया है।

हालांकि एनजीटी का आदेश आने से पहले ही कई राज्यों ने पटाखों के जलाने और बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसमें प्रमुख रूप से दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। वहीं मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक लगा दी है। केवल दीवाली वाले दिन रात 8 से 10 बजे के मध्य अनार, फुलझड़ी जैसे ध्वनि रहित ग्रीन पटाखों के उपयोग की छूट दी है। देश के बाकी हिस्से में भी जहां वायु गुणवत्ता ठीक है, वहां ग्रीन पटाखे जलाने की छूट है, लेकिन केवल दो घंटे के लिए। यह समय संबंधित राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन तय करेंगी।

Priya Tomar
Priya Tomar
I am Priya Tomar working as Sub Editor. I have more than 2 years of experience in Content Writing, Reporting, Editing and Photography .

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