नई दिल्ली। नए साल में एक नई खुशखबरी लेकर आ रही है बिहार सरकार। बिहार में उद्योग क्षेत्रों के लिए जो लाइसेंस लेने में दिक्कत होती थी और लोग परेशान होते थे, उस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। सूत्रों की मानें तो उद्योग विभाग राज्य में लाइसेंस हॉली-डे लाने को लेकर मंथन कर रहा है। लाइसेंस हॉली-डे आने पर केवल जरूरी लाइसेंस और एनओसी ही लेने होंगे।
उद्योग लाइसेंस लेने की परेशानी से मिलेगी मुक्ति
बिहार सरकार नए साल में उद्योग क्षेत्र को बड़ा तोहफा दे सकती है। उद्योग लगाने में लोगों को दिक्कत न हो, इसलिए उन्हें कई तरह के लाइसेंस लेने से मुक्ति मिल सकती है। इसके लिए लाइसेंस हॉली-डे पर मंथन चल रहा है। यानी दर्जनों लाइसेंस और एनओसी की जगह नया उद्योग लगाने के लिए केवल जरूरी लाइसेंस ही लेने होंगे। यह सारी कवायद राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को कोरोना संकट से उबारने के लिए की जा रही है। विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य सरकार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में कई बदलाव कर चुकी है। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने की कवायद काफी समय से चल रही है। मगर कोरोना ने इस प्रक्रिया में ब्रेक लगा दिया। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते लाखों प्रवासी बिहार लौट आए थे। उनके लिए भी रोजगार का संकट था। लॉकडाउन से राज्य में भी औद्योगिक गतिविधियों में खासा गतिरोध आया था।
इसके मद्देनजर सरकार ने उद्योग जगत को राहत देने को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में कई बदलाव किए। विशेष रूप से कोविड चैप्टर जोड़ा गया। कोरोना काल में राज्य में नया उद्योग लगाने या दूसरे राज्यों से अपनी औद्योगिक इकाई बिहार में शिफ्ट करने पर विशेष पैकेज देने की व्यवस्था नीति में की गई है। अब नई इंडस्ट्री लगाने पर लाइसेंस और एनओसी के झमेले से राहत देने की कवायद हो रही है। असल में इन अनुमतियों को लेने में न केवल उद्यमियों को विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बल्कि काफी समय भी लगता है। हालांकि इस बीच विभाग में नए अपर मुख्य सचिव आ गए हैं। वे तमाम विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं।
नया उद्योग लगाने के लिए करीब तीन दर्जन से अधिक अनुमतियां और एनओसी लेनी होती हैं। इनमें से कई महत्वहीन हैं लेकिन पुराने समय से इन्हें प्राप्त करने की परंपरा चली आ रही है। सूत्रों की मानें तो उद्योग विभाग राज्य में लाइसेंस हॉली-डे लाने को लेकर मंथन कर रहा है। लाइसेंस हॉली-डे आने पर केवल जरूरी लाइसेंस और एनओसी ही लेने होंगे। मसलन फायर, पॉल्यूशन, लेबर आदि। कोरोना काल में यूपी, मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों द्वारा नियमों में किए गए बदलावों का भी अध्ययन कराया गया है। दूसरे राज्यों से भी अधिक छूट देने पर विचार चल रहा है।