spot_img
31.1 C
New Delhi
Saturday, April 20, 2024

महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर सख्त कार्रवाई जरूरी

नई दिल्ली : देशभर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध विशेष रूप से यौन हिंसा की घटनाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के हर मामले में सभी नियमों का पालन करते हुए अनिवार्य कार्रवाई की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले महीने एक युवती की मौत और उसके साथ कथित बलात्कार की घटना तथा देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के बीच गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय के
महिला सुरक्षा विभाग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नियम कानून के तहत कार्रवाई करने को कहा है। एडवाइजरी की प्रति सभी पुलिस महानिदेशकों तथा पुलिस आयुक्तों को भी भेजी गई है

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि वह इससे पहले भी समय-समय पर इस तरह के परामर्श जारी कर चुका है और फिर से यह परामर्श दिया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से यौन हिंसा के मामलों में निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है। यौन अपराध के मामलों में प्राथमिकी या जीरो प्राथमिकी दर्ज किया जाना जरूरी है। कानून में प्रावधान किया गया है कि यौन अपराध के मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया है कि कानून में यह भी प्रावधान है कि इन नियमों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सजा तथा अन्य कार्यवाही भी का भी प्रावधान है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि यौन अपराधों के मामलों में यह नियम है कि पुलिस को सूचना मिलने के बाद पीडि़ता की सहमति से पंजीकृत चिकित्सक से उसकी जांच करानी चाहिए। इसके अलावा पीडि़त के मरने से पहले दिए गए लिखित या मौखिक बयान को भी तथ्य के रूप में माना जाना चाहिए।

साथ ही इन मामलों में फॉरेंसिक सबूत भी दिशा निर्देशों के अनुरूप एकत्र किए जाने चाहिए। इसके लिए विशेष रूप से उपलब्ध किट का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा है कि यदि इन मामलों की जांच में निर्धारित नियमों कानूनों का पालन नहीं किया जाता है तो यह न्याय में बाधा पहुंचाने के समान है। मंत्रालय के मुताबिक नियमों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों से कहा है कि वे अपने-अपने राज्यों में इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और इस तरह के मामलों की निगरानी भी करें।

Priya Tomar
Priya Tomar
I am Priya Tomar working as Sub Editor. I have more than 2 years of experience in Content Writing, Reporting, Editing and Photography .

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

INDIA COVID-19 Statistics

45,035,393
Confirmed Cases
Updated on April 20, 2024 1:38 PM
533,570
Total deaths
Updated on April 20, 2024 1:38 PM
44,501,823
Total active cases
Updated on April 20, 2024 1:38 PM
0
Total recovered
Updated on April 20, 2024 1:38 PM
- Advertisement -spot_img

Latest Articles