Jamia Violence Case: शरजील इमाम समेत 9 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी, HC ने आरोप तय करने के आदेश दिए
Breaking Desk | BTV Bharat
2019 जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा ज़रगर समेत 11 आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुना दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पहली नजर में वीडियो में दिखता है कि शरजील समेत अन्य लोग भीड की पहली लाइन में खडे थे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और हिंसक तरीके से बैरिकेट को तोडने की कोशिश कर रहे थे.
शांति भंग करने या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती
अभिव्यक्ति की आजादी या प्रर्दशन के अधिकार का हवाला देकर शांति भंग करने या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों पर आइपीसी 143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. बाकी दो मोहम्मद अबुजर और मोहम्मद शोएब को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में 4 फरवरी को सुनाए फैसले में शरजील इमाम समेत 11 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था.
कोर्ट ने शरजील और अन्य 11 के किए गए कामों का भी विरोध किया था
हालांकि कोर्ट ने शरजील और अन्य 11 के किए गए कामों का भी विरोध किया था, साथ ही पुलिस को नसीहत भी दी थी कि वो विरोध और बगावत के बीच का अंतर समझे. कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन लोगों के कारण ही हिंसा हुई, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है.
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