Jharkhand: Dhanbad की जामा मस्जिद से आया फरमान, निकाह में बैंड बाजा और आतिशबाजी नामंजूर
Breaking Desk | BTV bharat
झारखंड के धनबाद जिले में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक कट्टरता से भरा फरमान जारी किया है। यहां के एक प्रखंड में मौलवियों ने मुस्लिम समाज में निकाह के दौरान डांस, संगीत और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं मौलिवियों का यह भी कहना है कि अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो 5100 रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, यह मामला झारखंड के धनबाद जिले के निरसा प्रखंड का है। यहां स्थित सिबिलीबाड़ी जामा मस्जिद के प्रमुख इमाम मौलाना मसूद अख्तर ने कहा, ‘हमने सर्वसम्मति से फैसला किया कि निकाह इस्लामिक धर्म के अनुसार सम्पन्न होगी।
ये सभी पाबंदियां 2 दिसंबर से प्रभावी होंगी
मौलवी मौलाना मसूद अख्तर ने कहा कि ये सभी पाबंदियां 2 दिसंबर से प्रभावी होंगी। अख्तर ने कहा, ”हमने आम सहमति से तय किया है कि निकाह इस्लाम के हिसाब से होंगे और नाच-गाना, डीजे और पटाखें चलाना, ये सब नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,100 रुपए का जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा, ”इस्लाम में इनकी इजाजत नहीं है। इससे लोगों को भी परेशानी होती है।”
निकाह से जुड़ा यह फैसला अख्तर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया
वहीं निकाह से जुड़ा यह फैसला अख्तर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। अख्तर ने यह भी कहा कि निकाह रात 8 बजे से पहले पढ़ा लिया जाए क्योंकि उसके बाद का समय सही नहीं होता है। उन्होंने कहा, ”अगर कोई रात 11 बजे के बाद निकाह करवाता है तो उसपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लंघन करने वाले को लिखित माफीनामा भी देना होगा।” मौलवी ने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे इस फैसले के बारे में अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों को भी बताएं।
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