Lakhimpur Kheri : 279 दिन बाद जेल से बाहर आया लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी Ashish Mishra
Breaking Desk | BTV Bharat
लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 279 दिन बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल अधीक्षक के पास केन्द्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की रिहाई का आदेश पहुंचा। रिहाई का आदेश मिलने के बाद कोर्ट प्रशासन ने रिहाई की सभी औपचारिक खानापूर्ति की। आज शाम को आशीष मिश्रा को रिहा कर दिया गया।
जेल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया
आशीष मिश्रा को मीडिया कर्मियों से बचाते हुए जेल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला गया। आशीष मिश्रा यहां से सीधे अपने घर के लिए निकल गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर यूपी छोड़ना होगा। जमानत के दौरान वह यूपी और दिल्ली में नहीं रह पाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आशीष की अंतरिम जमानत मंजूर की थी।
अब तक मंत्री पुत्र आशीष करीब 279 दिनों से जेल में ही थे
अब तक मंत्री पुत्र आशीष करीब 279 दिनों से जेल में ही थे। 2021 में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बुधवार सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें आठ सप्ताह की जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कुछ शर्तें भी रखी थीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने याचिका मंजूर करते हुए कहा था याचिकाकर्ता को निचली अदालत की संतुष्टि के अनुसार मुचलका जमा करने पर शुरुआत में आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी कि वह दिल्ली और यूपी में नहीं रहेंगे।