नई दिल्ली: बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के दोषी रऊफ मर्चेंट (Rauf Merchant) को राहत नहीं दी। बता दे सेशन कोर्ट ने मर्चेंट को साल 2002 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उसे 2009 में बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन वह बांग्लादेश भाग गया। लेकिन वो उसके बाद ज्यादा दिन बच नहीं पाया और फर्जी पासपोर्ट मामले में बांग्लादेश पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद रऊफ नवंबर 2016 में फिर से भारतीय कानून के शिकंजे में आ गया और अब उसकी मुश्किल और भी बढ़ गई है।
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दाऊद ने दिया था भागने का आदेश
जब बांग्लादेश से लौटने के बाद रऊफ ने पूछताछ में बताया था कि उसे उसके आका दाऊद इब्राहिम ने ही कॉल कर कहा था कि फर्लो खत्म होने के बाद जेल जाने का इंतजार नहीं करे बल्कि बांग्लादेश भाग जाए। फर्लो पर औरंगाबाद जेल से छूटने के बाद रऊफ ने मुंब्रा में अपने परिवार के साथ कुछ दिन बिताया। क्राइम ब्रांच की टीम के एक ऑफिसर ने कहा, ‘वह 10 दिन तक परिवार के साथ रहा था और 11वें दिन उसे दुबई से कॉल आ गई।’ फिर मर्चेंट कोलकाता निकल गया। दाऊद ने उसे दूसरा टास्क दिया था, उसे पूरा करना था।
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नकली पासपोर्ट मामले में हुआ गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक, रऊफ को फोन कॉल पर कहा गया था कि वो तुरंत कोलकाता निकल जाए जहां एक एजेंट उससे मुलाकात करेगा और उसके अगले कदम के बारे में बताएगा। दाऊद के आदेश के मुताबिक, मर्चेंट ने तुरंत कोलकातानिकल गया। प्लानिंग के मुताबिक, उसे वहां एजेंट मिल गया जिसने उसे सीमा पार करवाकर बांग्लादेश भेज दिया। जहां उसे दूसरे एजेंट ने उसके लिए फर्जी बांग्लादेशी पासपोर्ट बनवा दिया। उसी पासपोर्ट पर वह दाऊद का दूसरा टास्क पूरा करने दुबई जा रहा था।
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एजेंट के जाल में फंसा मर्चेंट
दरअसल, दाऊद का यह गुर्गा भारतीय खुफिया विभाग के एक एजेंट के बहकावे में आ गया। एजेंट ने रऊफ के सामने खुद को डी-कंपनी के सदस्य के तौर पर पेश किया और भरोसा दिलाया कि वो उसे भारत वापसी के लिए सीमा पार करने में मदद करेगा। ऐसा हुआ भी, लेकिन जैसे रऊफ भारतीय सीमा में घुसा, सीमा सुरक्षा बल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में बीएसएफ ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी और मुंबई पुलिस ने रऊफ को अपनी हिरासत में ले लिया।