मध्य प्रदेश हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध के लिए लिया गया बड़ा फैसला
एक मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य के गृह मंत्री ने कहा, “कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में हुक्का लाउंज पर प्रतिबंध लगाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) अधिनियम, 2003 के राज्य संशोधन विधेयक -2022 को मंजूरी दे दी है।” और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद कहा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि राज्य में हुक्का लाउंजों को काम करने की अनुमति नहीं
इस साल 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि राज्य में हुक्का लाउंजों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें तोड़ दिया जाएगा. मिश्रा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री चौहान अगले वर्ष 13 जनवरी को नयी युवा नीति जारी करेंगे. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 88,750 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्णता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा, ”15 अगस्त 2023 तक सरकारी सेवाओं में एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.” उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई.