Manipur Violence: मणिपुर के कुछ इलाकों में अब भी हिंसा, 11 अक्टूबर तक Internet Service बैन
Breaking desk | BTV Bharat
णिपुर में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने राज्य में इंटरनेट पर प्रतिबंध की अवधि पांच और दिनों के लिए बढ़ा दी है. मणिपुर के गृह विभाग की ओर से जारी एक आदेश नें कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक के 6 अक्टूबर के पत्र के में बताया गया है कि सुरक्षा बलों के साथ टकराव, निर्वाचित सदस्यों के आवासों पर भीड़ लगाने की कोशिश और पुलिस स्टेशनों के सामने नागरिक विरोध प्रदर्शन आदि से संबंधित हिंसक घटनाएं अब भी रिपोर्ट की जा रही हैं।
नफरत भरे वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल
इसमें कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. आदेश में कहा गया है, ”इसलिए दूरसंचार सेवा नियम 2007 के अस्थायी निलंबन के नियम 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मणिपुर के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में वीपीएन के माध्यम से मोबाइल इंटरनेट/डेटा सेवाओं, इंटरनेट/डेटा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से अगले 5 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया जाता है.
यह निलंबन आदेश 11 अक्टूबर की शाम 7:45 बजे तक लागू रहेगा
यह निलंबन आदेश 11 अक्टूबर की शाम 7:45 बजे तक लागू रहेगा.”बता दें कि बुधवार रात 10 बजे के आसपास इंफाल वेस्ट जिले के पटसोई पुलिस थाना क्षेत्र के न्यू कीथेलमनबी में हिंसा फिर से भड़क गई थी. पुलिस ने कहा था कि इलाके में अब स्थिति नियंत्रण में है.