नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि सूबे में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। इसको लेकर सरकार और प्रशासन की ओर जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। बावजूद इसके शादी के बाद दहेज के लिए एक विवाहिता को उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कथित तौर पर ससुराल वालों ने कुछ जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी।
PM Modi 24 सितंबर को Quad Summit में लेंगे हिस्सा, जानें किन मुद्दों पर होगी चर्चा
पुलिस ने बुधवार को बताया कि महिला के पति और ससुराल के पांच लोगों के खिलाफ इस संबंध में मामला दर्ज किया गया है। घटना मंगलवार को जिले के आजाद चौक इलाके में हुई। महिला का नाम मुस्कान है और कासिफ के साथ उसका निकाह मई में हुआ था।
उन्होंने बताया कि मुस्कान के परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, कासिफ कई महीनों से उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहा था। बाद में ससुराल वालों ने जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी।
एक और निर्भया का अंत: मुंबई में रेप पीड़िता ने तोड़ा दम, मानवता हुई कलंकित
थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं और दहेज निषेध अधिनियम के तहत आसिफ, उसकी मां, उसके तीन भाई और एक बहन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी की तलाश जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।