Note For vote case: नोट के बदले वोट मामले में MPs-MLAs को मुकदमे से छूट नहींं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Breaking Desk | BTV Bharat
नोट के बदले वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 1998 में दिए गए अपने फैसले को पलटते हुए कहा है कि सांसदों और विधायकों को वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में मुकदमे से छूट नहीं दी जा सकती है। मतलब अगर सांसद या विधायक पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा ओर उन्हें कानूनी छूट नहीं मिलेगी।
यह फैसला 7 जजों वाली संविधान पीठ ने सुनाया
यह फैसला 7 जजों वाली संविधान पीठ ने सुनाया है। इसके साथ ही संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मति से 1998 के पीवी नरसिम्हा राव के फैसले को पलट दिया है, जिसमें सांसदों और विधायकों को संसद में मतदान के लिए रिश्वतखोरी के खिलाफ मुकदमा चलाने से छूट दी गई थी।