अब Haryana के बड़े ऑफिस में मिलेगी शराब प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में किया बदलाव
Breaking desk | BTV bharat
आपने ऐसा फिल्मों में देखा होगा कि लोग ऑफिस में काम करते हुए ड्रिंक के भी मजे उठा रहे हों. इंडिविजुअल ऑफिस में ऐसा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस वर्कप्लेस पर कई लोग साथ काम करते हों, वहां ऐसा संभव नहीं हो पाता है और इसका कारण है कि ऐसा करना कानूनन जुर्म है. हालांकि अब भारत में भी जल्दी ही ऐसे नजारे देखने को मिल सकते हैं कि आप ऑफिस कैंटीन में जाएं और चाय, कॉफी या जूस की तरह बीयर ऑर्डर करें.ऐसा जल्द ही संभव होने वाला है हरियाणा में. इसके लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है.
कई ऑफिसेज को शराब परोसने की छूट दे दी
नई नीति के तहत राज्य सरकार ने कई ऑफिसेज को शराब परोसने की छूट दे दी है. हालांकि राज्य सरकार से दी गई यह छूट सिर्फ बीयर या वाइन जैसी उन ड्रिंक्स के लिए है, जिनमें कम अल्कोहल होता है.
ऑफिस परिसर में बीयर या वाइन का सेवन किया जा सकेगा
राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार, वैसे ऑफिस जहां कम से कम 5 हजार लोग काम करते हों और मिनिमम कवर्ड एरिया 1 लाख स्क्वेयर फीट हो, वहां ऑफिस परिसर में बीयर या वाइन का सेवन किया जा सकेगा. राज्य की नई आबकारी नीति के तहत इसके लिए कंपनियों को 10 लाख रुपये सालाना भुगतान करना होगा. 5 हजार से ज्यादा कर्मचारी और 1 लाख स्क्वेयर फीट से ज्यादा कवर्ड एरिया वाले दफ्तर इसका भुगतान कर साल भर के लिए लाइसेंस ले सकते हैं.
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