नई दिल्ली: Odisha government ने शनिवार को घोषणा की है कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर वाहन कर (MV Tax) और पंजीकरण शुल्क (registration fees) में पूरी तरह से छूट देगी। इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास में यह कदम उठाया गया है।
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ओडिशा वाणिज्य और परिवहन विभाग ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार ने सभी प्रकार के बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट की अनुमति दी है। “ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1975 की धारा 15 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, ‘राज्य सरकार’ ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ‘मोटर वाहन कर’ और पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट की अनुमति दी है.
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यह छूट राज्य की EV नीति की पूरी अवधि के दौरान 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में 2 सितंबर को ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की थी।
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ओडिशा EV नीति ‘नीति आयोग’ की सलाह से बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना था। नीति दिशानिर्देश के तहत, राज्य सरकार ने मांग और विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास में उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। नीति में उपभोक्ताओं, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं, बैटरी और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपर्स के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का विस्तार करने का प्रस्ताव है।
पांच साल के लिए प्रभावी ओडिशा ‘ईवी नीति’ के अनुसार, राज्य सरकार उपभोक्ताओं को ‘ईवी’ के आधार मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी देगी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उपभोक्ताओं को अधिकतम ₹5,000 प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर उपभोक्ताओं को क्रमशः ₹10,000 और ₹50,000 का प्रोत्साहन मिलेगा।
ये प्रोत्साहन केंद्र सरकार की FAME-II योजना के तहत उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों के अलावा लागू होंगे। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो जाएं और यह शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता समाधानों की बढ़ती प्राथमिकता के अनुरूप हो।
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