नई दिल्ली। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को POCSO अदालत द्वारा 2019 में अंगुल जिले में हुई एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए मौत की सजा सुनाई है।
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले में अपने आदेश की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। गौरतलब है कि अंगुल की POCSO अदालत ने 2019 में 12 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोप में 20 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई थी।
कंगुला गाँव की निवासी अनामा देहुरी को अदालत में कानून के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। POCSO अदालत ने 36 गवाहों और सबूतों की जांच के बाद मौत की सजा सुनाई थी, एक विशेष लोक अभियोजक ने कहा था।
घटना जनवरी, 2019 में घटी थी जब लड़की अपने पिता से मिलने अपने खेत पर जा रही थी जो वहाँ काम कर रहा था। डेहरी ने उसे जबरन पास के जंगल में ले जाकर उससे बलात्कार किया। इतना ही नहीं उन्होंने बाद में लड़की को मार डाला क्योंकि वह पकड़े जाने से डरता था।
पुलिस ने आरोपी को उसके मोबाइल फोन को ट्रैक करने के बाद कोलकाता से गिरफ्तार किया था और बाद में घटना के एक महीने के भीतर अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।