नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए कई और उपायों की घोषणा की है, जिन्होंने कोविड-19 (COVID-19) के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। इन उपायों के तहत Covid के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पेंशन दी जाएगी और इसके साथ ही बढ़ा हुआ और उदार बीमा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। ESIC का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए या इससे कम है। हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25,000 रुपए है।
Family Pension under ESIC and EPFO- Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme will provide a financial cushion to those families who have lost their earning member due to COVID-19. GOI stands in solidarity with these families. https://t.co/ppfmf5Q66y
— Narendra Modi (@narendramodi) May 29, 2021
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सरकार ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें और जीवन स्तर को बेहतर बनाए रख सकें, इसके लिए रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की पेंशन योजना का लाभ अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हो गई है। इन परिवारों को सम्मान के साथ जीवन जीने और अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखने में मदद करने हेतु रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों के लिए ESIC पेंशन योजना का लाभ अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो गई है।
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ESIC ने अपने बीमित व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए एक नई विशेष लाभ योजना का प्रावधान किया है. ESIC ने IP’s के लिए मृत्यु की परिभाषा में बदलाव करते हुए इन परिभाषा में कोविड-19 से हुई मृत्यु को भी शामिल कर लिया गया है। कोविड के कारण घर पर हुई मृत्यु भी इसमें शामिल होगी।
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इन व्यक्तियों के आश्रित परिवारिक सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित कर्मचारी या कामगार के औसत दैनिक वेतन या पारिश्रमिक के 90 % के बराबर पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे। यह लाभ 24 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा और इस तरह के सभी मामलों के लिए यह सुविधा 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकटों का सामना कर रहे परिवारों की परेशानियां कम होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार Covid-19 पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है।