नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में अभिताभ बच्चन के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। इसके पीछे की वजह ये है कि जो कोरोना काल में बच्चन साहब की आवाज में कॉलर ट्यून आ रही थी उसको हटाया जाए। कई लोगों ने मांग की है कॉलर ट्यून में उनकी आवाज दी जाए जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान देश की सेवा की है।
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अभिताभ बच्चन के खिलाफ याचिका
बॉलीवुड स्टार अभिताभ बच्चन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका को राकेश नाम के व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है। हाईकोर्ट में ये याचिका एडवोकेट एके दुबे और पवन कुमार के माध्यम से दायर की गई है। इस याचिका मे कहा गया है कि जो कोरोना काल के दौरान अभिताभ बच्चन की आवाज की कॉलर ट्यून लगाई गई थी, उसको हटाया जाए।
इसके पीछे कई वजह दी गई है। याचिका में कहा गया है कि बच्चन साहब ना तो कोई समाज सेवी है और ना ही वो ये काम फ्री में कर रहे है। इसके लिए एक्टर सरकार से पैसे लेते है। इसीलिए बच्चन साहब की आवाज वाली कॉलर ट्यून हटा दे और किसी ऐसे इंसान की आवाज दी जाए जो कि कोरोना के वक्त देश के लिए काम कर रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और 18 जनवरी को इस केस पर सुनवाई करेंगी। क्या होता है ये देखते है।
क्या थी कॉलर ट्यून
जब कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लगा था तो हर किसी को कोरोना की सही जानकारी मिले औऱ चीजें समझ आए इसीलिए सरकार ने कोरोना कॉलर ट्यून बनाने का निर्णय लिया। इस कॉलर ट्यून में अभिताभ बच्चन की आवाज दी थी।
कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन बोल रहे- नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें. इसलिए जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। दो गज दूरी, मास्क है जरूरी. कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है, नियमित रूप हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना।