राघव चड्ढा को कोर्ट से राहत, AAP विधायक फिलहाल नहीं खाली करेंगे सरकारी बंगला
मंगलवार को कोर्ट ने राघव चड्ढा को बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया कि आप सांसद को सरकारी बंगला खाली करने की जरूरत नहीं है। चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के 5 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी जिसने अप्रैल के आदेश को रद्द कर दिया था।
पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकते
अदालत ने अपने नवीनतम आदेश में कहा था कि आवंटन रद्द होने के बाद भी चड्ढा राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा करने के पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकते।
चड्ढा के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष कहा था कि सांसद को नोटिस दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है। राज्यसभा सचिवालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका का विरोध किया था.