Rajiv Gandhi Murder Case: राजीव गांधी हत्यकांड में दोषियों की रिहाई वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी कांग्रेस
Breaking Desk | BTV Bharat
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में छह दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के के खिलाफ कांग्रेस पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। कांग्रेस के एक सीनियर नेता के मुताबिक, याचिका अगले 3-4 दिनों में दायर की जाएगी। कांग्रेस ने शीर्ष अदालत के आदेश को ‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’ और ‘पूरी तरह गलत’ करार दिया था। यह भी कहा गया था कि दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया है और उन्हें ‘हीरो’ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था
शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 मई को एक दोषी एजी पेरारिवलन को जमानत दिए जाने के महीनों बाद आया था। पेरारिवलन की रिहाई के लिए अदालत ने उसके खराब स्वास्थ्य और अच्छे आचरण को आधार बनाते हुए उसे रिहा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया था।
तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी
आपको बता दें कि पेरारीवलन, नलिनी श्रीहरन, मुरुगन उर्फ श्रीहरन, संथन, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और एस जयकुमार को 1991 में गिरफ्तार किया गया था। नलिनी के पति श्रीहरन सहित उनमें से चार श्रीलंकाई नागरिक हैं। 21 मई 1991 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान श्रीलंका के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम की एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी।