Lakhimpur कांड के मुख्य Ashish Mishra मिश्रा को राहत, ज़मानत की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट ने किया बदलाव
Breaking Desk | BTV Bharat
लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत की शर्तों में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है. अदालत ने आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की इजाजत दी है. बीमार मां की देखभाल और बेटी की इलाज कराने के लिए दिल्ली आने की इजाजत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई है कि वह विचाराधीन मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेगा. साथ ही उन्हें मीडिया को संबोधित करने की इजाजत भी नहीं दी गई है.
यूपी में उनकी प्रवेश पर रोक भी जारी रहेगी
अदालत ने स्पष्ट किया कि यूपी में उनकी प्रवेश पर रोक भी जारी रहेगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी. जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की हत्या का आरोप लगा था.
वो अभी जमानत पर रिहा हैं
बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी. वो अभी जमानत पर रिहा हैं. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अदालत ने आरोपी आशीष मिश्रा को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी. आशीष मिश्रा और उनके परिवार को संबंधित मामले में गवाहों से दूर रहने का आदेश दिया था.
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