spot_img
27.1 C
New Delhi
Sunday, September 8, 2024

जाति और धर्म को लेकर Salman Khan फंसे नए विवाद में

नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan)  ने हाल ही में उन्होंने अपने पनवेल वाले फार्महाउस के पड़ोसी के खिलाफ केस कर दिया जिसकी सुनवाई चल रही है। सलमान ने पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। अभिनेता ने आरोप लगाया कि केतन ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्हें बदनाम किया था।

Salman Khan approaches court against 'neighbour' on charges of defamation;  next hearing on Jan 21 | Latest News India - Hindustan Times

कुछ इस तरह Rhea Chakraborty ने किया सुशांत को जन्मदिन विश

इस केस को लेकर सलमान के वकील प्रदीप गांधी ने कोर्ट को बताया कि केतन के आरोप “बेबुनियाद और निराधार” हैं। दरअसल, 1995 में, केतन ने कथित तौर पर पनवेल में एक घर/आश्रम/मंदिर बनाने के मकसद से जमीन खरीदी थी। प्रदीप गांधी ने कहा कि यह भूमि महाराष्ट्र सरकार द्वारा रद्द कर दी गई थी, इसे संबंधित वन विभाग द्वारा अवैध माना गया था।

वहीं इस केस को लेकर पड़ोसी केतन ने दावा किया था कि ये सब सलमान खान के निर्देश पर हुआ है, उनके कहने के बाद ही भूमि को अवैध माना गया था और वन विभाग द्वारा कथित रूप से रद्द कर दिया गया था। केतन ने दावा किया कि अभिनेता ने तब कथित तौर पर एक गेट का निर्माण किया, जिसने जमीन के एकमात्र प्रवेश और निकास को अवरुद्ध कर दिया।

उन्होंने आगे सलमान पर इको-फ्रेंडली गणेश मंदिर बनाने का आरोप लगाया और इस मंदिर तक पहुंच को अभिनेता द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। गुरुवार को अदालत की सुनवाई के दौरान, अभिनेता की ओर से उनके वकील ने कहा, ‘एक संपत्ति विवाद में, आप मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को खराब क्यों कर रहे हैं? आप धर्म क्यों ला रहे हैं? मेरी मां एक हिंदू है, मेरे पिता एक मुस्लिम हैं और मेरे भाइयों ने हिंदुओं से शादी की है। हम सभी त्योहार मनाते हैं।’

BB15: रश्मि को लेकर भड़के यूर्जस, जब बात आई मिड-वीक एविक्शन

सलमान खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि “मेरी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है।” लगाए गए आरोपों को निराधार बताया, साथ ही कहा कि वह न केवल निषेधाज्ञा की मांग कर रहे थे, बल्कि सभी मानहानिकारक कंटेंट को भी हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि इससे पहले, 14 जनवरी को, मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने अभिनेता के पक्ष में कोई अंतरिम निरोधक आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अंतरिम आदेश केतन को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कोई और मानहानिकारक बयान देने से रोकने के लिए उठाया गया था।

सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें
Priya Tomar
Priya Tomar
I am Priya Tomar working as Sub Editor. I have more than 2 years of experience in Content Writing, Reporting, Editing and Photography .

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

INDIA COVID-19 Statistics

45,035,393
Confirmed Cases
Updated on September 8, 2024 3:07 PM
533,570
Total deaths
Updated on September 8, 2024 3:07 PM
44,501,823
Total active cases
Updated on September 8, 2024 3:07 PM
0
Total recovered
Updated on September 8, 2024 3:07 PM
- Advertisement -spot_img

Latest Articles