Sexual Harassment Case: बृजभूषण शरण सिंह पर आज भी नहीं आया फैसला, यौन शोषण मामले में हैं आरोपी
Political Desk | BTV Bharat
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को टाल दिया है. कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी. बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप तय करने और आगे की जांच के लिए नए सिरे से आवेदन दायर किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि घटना के दिन वह भारत में नहीं थे.
बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस को घटना की कथित तारीख 7 सितंबर, 2022 को WFI कार्यालय में उनकी उपस्थिति के संबंध में जांच करने का निर्देश देने की मांग की है. कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. बृजभूषण ने अर्जी में कहा कि जिस तारीख पर एक महिला पहलवान के WFI ऑफिस में कथित छेड़छाड़ का आरोप लगया है उस तारीख पर वह देश से बाहर थे. उन्होंने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी दी है, जिस पर उस तारीख पर इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है.