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Friday, March 29, 2024

Stray Dog काटता है तो उसे खाना खिलाने वाला होगा जिम्मेदार – SC

अगर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं, तो उन्हें खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: SC

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि जो लोग नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें उनके टीकाकरण के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है और अगर वे जानवर लोगों पर हमला करते हैं तो लागत भी वहन करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, जबकि आवारा कुत्तों के खतरे का समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया।

टीका लगाने और लागत वहन करने के लिए जिम्मेदार होंगे

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी केरल में आवारा कुत्तों के खतरे के संबंध में याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, न्यायमूर्ति खन्ना ने मौखिक रूप से कहा कि वह एक कुत्ते प्रेमी हैं और कई कुत्ते प्रेमी हैं और सुझाव दिया कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं वे संभवतः कुत्ते पर एक नंबर या अंकन रख सकते हैं। उन्होंने कहा, “अगर किसी व्यक्ति पर हमला होता है तो वे उन्हें टीका लगाने और लागत वहन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।”

पीठ ने जोर देकर कहा कि आवारा कुत्तों के खतरे का समाधान खोजना जरूरी है और आवारा कुत्तों को खिलाने वाले लोगों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है और साथ ही निर्दोष लोगों को आवारा कुत्तों के हमले से बचाने की जरूरत है।

केरल में आवारा कुत्तों ने मचा रखा है हरकंप 

यह देखा गया कि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि कोई समस्या है – भोजन की कमी के कारण कुत्ते उग्र हो सकते हैं या उन्हें संक्रमण हो सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा रेबीज संक्रमित कुत्तों को देखभाल केंद्र में रखा जा सकता है।

एडवोकेट वी.के. बीजू ने कहा कि आठ अगस्त से अब तक लोगों की मौत हो चुकी है और स्कूली बच्चों और महिलाओं पर सार्वजनिक स्थानों पर क्रूर कुत्तों द्वारा हमला किया जा रहा है। बीजू ने हाल ही में शीर्ष अदालत के समक्ष आवारा कुत्तों के हमलों का मुद्दा उठाया था और केरल में 12 वर्षीय पीड़िता की हालिया मौत पर प्रकाश डाला था।

आवारा कुत्तों की आबादी को कम करने को लेकर भी पहले हो चुकी है सुनवाई

केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने स्थानीय निकाय कानूनों के अनुसार आवारा कुत्तों की आबादी को कम करने के लिए 2015 में पारित केरल उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।

अदालत ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित श्री जगन आयोग को कुत्तों के हमलों और केरल में पीड़ितों को मुआवजे के वितरण के बारे में शिकायतों की जांच करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।

दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की और पशु अधिकार समूहों को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी ।

 

 

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