Supreme Court ने खारिज की Bilkis Bano की याचिका, 11 दोषियों की रिहाई पर पुनर्विचार नहीं | BTV Bharat
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सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों की पीड़ित बिलकिस बानो द्वारा 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका आज खारिज कर दी। बिलकिस बानो ने 2002 में अपने साथ हुए गैंगरेप मामले में गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की सजा माफ करने को चुनौती दी थी। गुजरात सरकार ने मामले में सभी 11 दोषियों की सजा माफ कर दी थी और उन्हें इस साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने ने बिलकिस बानो की वह याचिका खारिज कर दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने ने बिलकिस बानो की वह याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें गैंगरेप मामले के 11 दोषियों की सजा माफ करने की याचिका पर गुजरात सरकार से विचार करने के लिए कहने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया था। प्रक्रिया के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर फैसला संबंधित निर्णय सुनाने वाले न्यायाधीश अपने कक्ष में करते हैं। कक्ष में विचार करने के लिए यह याचिका 13 दिसंबर को जस्टिस जय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच के समक्ष आई थी।
13 दिसंबर 2022 को खारिज कर दी गई
सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर उक्त पुनर्विचार याचिका 13 दिसंबर 2022 को खारिज कर दी गई।