सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हिजाब पहनने के हकदार हो सकते हैं लेकिन, गोल्फ कोर्स, रेस्तरां, कोर्ट रूम के लिए भी ड्रेस कोड है
Breaking desk | BTV Bharat
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकील पर सवालों की झड़ी लगा दी। कोर्ट ने कहा कि क्या कक्षा में एक विद्यार्थी का मिनी पहनने का विकल्प उचित होगा?
साथ ही कोर्ट ने कहा कि गोल्फ कोर्स, रेस्तरां और कोर्ट रूम के लिए भी एक ड्रेस कोड लागू होता है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि हिजाब पहनना एक धार्मिक प्रथा हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजाब को ऐसे स्कूल में ले जाया जा सकता है जहां यूनिफॉर्म निर्धारित हो? आपके पास एक धार्मिक अधिकार हो सकता है …. क्या आप एक शैक्षणिक संस्थान के भीतर उस अधिकार को ले सकते हैं जहां एक यूनिफॉर्म निर्धारित है। आप हिजाब या स्कार्फ पहनने के हकदार हो सकते हैं, लेकिन क्या आप एक यूनिफॉर्म निर्धारित जगह पर इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।