UP निकाय चुनाव OBC आरक्षण मामले पर HC के फैसले पर Supreme Court की रोक
Breaking Desk | BTV Bharat
यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। मामले पर अब 3 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर संज्ञान लिया
प्रशासकों की नियुक्ति करने की अनुमति दी
पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग को 31 मार्च, 2023 तक स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद स्थानीय निकाय मामलों के संचालन के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करने की अनुमति दी।
प्रशासकों के पास महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने की शक्तियां नहीं होंगी
कोर्ट ने हालांकि कहा कि प्रशासकों के पास महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने की शक्तियां नहीं होंगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण ही तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले के तत्काल बाद योगी सरकार ने ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना दिया था।