यूएई ने कल से आव्रजन कानूनों में किया बदलाव: नए नियमों से भारतीयों को कैसे हो सकता है फायदा?
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की उन्नत वीजा प्रणाली, जिसकी घोषणा पिछले महीने की गई थी, सोमवार से लागू होने वाली है। नए वीजा नियमों में 10 साल की विस्तारित गोल्डन वीजा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए अनुकूल पांच साल का ग्रीन रेजिडेंसी और नया बहु-प्रवेश पर्यटक वीजा शामिल है जो आगंतुकों को 90 दिनों तक देश में रहने की अनुमति देगा। आव्रजन कानूनों में बदलाव का पर्यटकों के साथ-साथ उन लोगों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है जो काम करना चाहते हैं या संयुक्त अरब अमीरात में रहना चाहते हैं।
यूएई के नए आव्रजन कानूनों के तहत प्रमुख चीजें यहां बदली गई हैं:
– पांच साल का ग्रीन वीजा विदेशियों को यूएई के नागरिक या उनके नियोक्ता से मदद मांगे बिना खुद को प्रायोजित करने की अनुमति देगा। इस वीजा के लिए फ्रीलांसर, कुशल कर्मचारी और निवेशक पात्र हैं।
– इसके अतिरिक्त, ग्रीन वीजा धारक अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रायोजित कर सकते हैं।
यदि ग्रीन वीजा धारक का परमिट समाप्त हो जाता है, तो उन्हें छह महीने तक की अवधि दी जाएगी।
– गोल्डन वीज़ा के तहत 10 साल के विस्तारित निवास की पेशकश की जाती है जिसके लिए निवेशक, उद्यमी, असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति पात्र होंगे।
– गोल्डन वीजा धारक परिवार के सदस्यों और बच्चों को प्रायोजित कर सकते हैं।
– गोल्डन वीजा धारक के परिवार के सदस्य भी वीजा वैध रहने तक धारक की मृत्यु के बाद संयुक्त अरब अमीरात में रह सकते हैं।
– गोल्डन वीज़ा धारक भी अपने व्यवसायों के 100 प्रतिशत स्वामित्व का लाभ उठा सकेंगे।
– पर्यटक वीजा अब आगंतुकों को 60 दिनों के लिए संयुक्त अरब अमीरात में रहने की अनुमति देगा।
– पांच साल का बहु-प्रवेश पर्यटक वीजा आगंतुकों को यूएई में लगातार 90 दिनों तक रहने की अनुमति देगा।
– जॉब एक्सप्लोरेशन वीजा पेशेवरों को बिना प्रायोजक या मेजबान के यूएई में रोजगार तलाशने की अनुमति देगा।