नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) शिया वक्फ बोर्ड (Shia Waqf Board) के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (Waseem Rizvi) के खिलाफ उनकी पुस्तक (Book) में ‘‘आपत्तिजनक’’ सामग्रियों के जरिए धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से आहत करने के लिए यहां एक मामला दर्ज किया गया है।
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पुलिस (Police) ने बताया कि आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की शिकायत के आधार पर रिजवी और उनके सहयोगियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 153 ए (धर्म के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295 ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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ओवैसी ने बुधवार को हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार के पास रिजवी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। ओवैसी ने शिकायत में कहा, Hindi में लिखी गई किताब में इस्लाम और उसके अनुयायियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है।’’ उन्होंने कहा, Book की सामग्री और आपत्तिजनक बयानों को उन लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के मकसद से लिखा गया है जो पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी हैं और इस्लाम के सिद्धांतों को मानने वाले हैं।’’ ओवैसी ने कहा कि रिजवी के बयान का लक्ष्य भारत के मुस्लिमों के विरुद्ध शत्रुता की भावना पैदा करना है।
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