Vadodara Boat Capsized: Gujarat HC ने लिया स्वत: संज्ञान, सरकार से मांगी रिपोर्ट, कहा- इसने झकझोर कर रख दिया
Breaking Desk | BTV Bharat
गुजरात हाई कोर्ट ने वडोदरा जिले में 18 जनवरी को नाव पलटने की घटना पर स्वत: लिया है। हादसे में कम से कम 12 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी। वहीं घटना के वक्त नाव में 34 लोग सवार थे। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की पीठ ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया और घटना के संबंध में की गई कार्रवाई पर राज्य के गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है।
कोर्ट ने इस हादसे को बेहद दुखद और परेशान करने वाला बताया
कोर्ट ने इस हादसे को बेहद दुखद और परेशान करने वाला बताया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा इस पूरी घटना ने आम जनता को झकझोर कर रख दिया है। हम राज्य के गृह विभाग के सचिव से गृह विभाग के शपथ पत्र के साथ इस मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट अगली निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने का आह्वान करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट के सामने इस मामले को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी ने उठाया था। इस दौरान उन्होंने 19 जनवरी को घटना के संबंध में कुछ समाचार लेख प्रस्तुत किए थे।
पीठ ने समाचार लेखों की जांच की और पाया कि यह एक दुखद घटना थी
पीठ ने समाचार लेखों की जांच की और पाया कि यह एक दुखद घटना थी।चीफ जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि यह न सिर्फ चौंकाने वाली बल्कि सबसे दुखद घटनाओं में से एक है. किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कानून में निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करके इस तरह की घटनाओं पर आसानी से अंकुश लगाया जा सकता है।