झारखंड अवैध खनन मामला: रांची में घर से एके-47 राइफल जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को केंद्रीय जांच के सिलसिले में बिहार सहित राज्यों में फैले कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान रांची के एक घर से एके 47 राइफलें जब्त कीं। ईडी की टीम रांची सहित कई स्थानों पर अवैध खनन और जबरन वसूली के संबंध में चल रही जांच में नए सिरे से छापेमारी में जुटी है। वहीं प्रेम प्रकाश के ठिकाने से छापेमारी के दौरान ईडी ने AK-47 बरामद किया है। बता दें कि रांची में बुधवार को सुबह से ही अरगोड़ा चौक स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट, हरमू स्थित एम के झा के आवास पर, ओल्ड एजी कॉलोनी स्थित हॉली एंजल स्कूल सहित कई ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। वसुंधरा अपार्टमेंट में प्रेम प्रकाश का ऑफिस चलता था, जो कई दिनों से बंद था। वहीं हरमू स्थित एम के झा का आवास प्रेम प्रकाश किराये पर ले रखा था।एजेंसी झारखंड में कथित अवैध खनन और जबरन वसूली की जांच कर रही है। AK47 बंदूकें घर की एक अलमारी के अंदर से बरामद की गईं, जो कथित तौर पर प्रेम प्रकाश की है, जो एक कथित बिचौलिया है और कहा जाता है कि उसके मजबूत राजनीतिक संबंध है उसके ।
प्रकाश के आवास व अन्य ठिकानों पर पहले भी छापेमारी की जा चुकी है
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद ताजा छापेमारी की जा रही है। ईडी ने 19 जुलाई को मिश्रा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, रांची में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने इस महीने की शुरुआत में झारखंड में अवैध खनन मामले में पहले गिरफ्तार किए गए बच्चू यादव को छह दिन के ईडी रिमांड पर भेजा था। बच्चू पंकज मिश्रा के करीबी हैं।
ईडी ने मामले में मिश्रा के 37 बैंक खातों में पड़े 11.88 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की थी. जब्त की गई राशि मिश्रा, दाहू यादव और उनके साथियों की है।
ईडी ने 27 जुलाई को एक अंतर्देशीय पोत एम.वी. राज्य में अवैध खनन व रंगदारी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में 30 करोड़ रुपये मूल्य का इंफ्रालिंक-3। पंकज मिश्रा की संलिप्तता के मामले में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान पोत को जब्त कर लिया गया था।
पहले जप्त किये थे आपत्तिजनक दस्तावेज
इससे पहले, ईडी ने 50 बैंक खातों में पड़ी 13.32 करोड़ रुपये की नकदी, 5.34 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, अवैध रूप से संचालित स्टोन क्रशर और पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों को धन की रोकथाम के तहत जब्त किया था। 8 जुलाई को साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 21 स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002। ईडी ने मार्च में मिश्रा और अन्य के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।