BJP MLA कृष्णानन्द राय हत्याकांड मामले में सुनवाई पूरी, 15 अप्रैल को मुख्तार और अफजाल अंसारी पर कोर्ट सुनाएगा फैसला
Breaking Desk | BTV bharat
गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले बहस पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. 15 अप्रैल को कोर्ट का फैसला आएगा. दरअसल, यह मामला कृष्णानन्द राय हत्याकांड और नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्याकांड से जुड़ा हुआ है. इसके बाद 2012 में गाजीपुर की MP MLA कोर्ट में मामले का ट्रायल शुरू हुआ. एक अप्रैल 2023 को बहस पूरी हो गई. इसके बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल को फैसले की तारीख तय कर दी.
गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी पर कृष्णानन्द राय हत्याकांड का मामला है
एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के मुताबिक, गैंग चार्ट में अफजाल अंसारी पर कृष्णानन्द राय हत्याकांड का मामला है, जबकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्याकांड के अलावा 1996 में चंदौली में नंदकिशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया है. एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अंतिम बहस के बाद 15 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा.
गैंगस्टर मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है
- इस दौरान उन्होंने बताया कि गैंगस्टर मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया की अफजाल अंसारी ने पहले भी इस बात को लेकर कहा था कि इस मामले में बरी हो चुके हैं और इस मामले में वह हाइकोर्ट भी गए थे पर उनको वहां से राहत नहीं मिली. एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार अंसारी के मामले में 10 गवाहों की गवाही हुई थी, जबकि अफजाल अंसारी के मामले में 7 गवाहों की गवाही हुई थी