नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Corona epidemic) की दूसरी लहर पूरा देश झेल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामले में कमी देखी गई है, ऐसे देश के कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर भी आज से अनलॉक हो गया है। खबरों कि मानें तो राज्य कार्यकारी समिति द्वारा लॉकडाउन में आंशिक छूट के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा के बाद श्रीनगर प्रशासन ने कहा कि 96 कंटेनमेंट जोन लॉकडाउन के तहत रहेंगे।
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श्रीनगर प्रशासन का दिशानिर्देश
- श्रीनगर प्रशासन के अनुसार सार्वजनिक परिवहन 50% बैठने की क्षमता के साथ चलेगा
- संचालन के लिए कंडक्टर व दुकानदारों को कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखना होगा
- निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिक, ई-कॉमर्स और कूरियर सेवाओं के सामान्य कामकाज की भी अनुमति
- सभी प्रकार की स्टैंडअलोन दुकानों को केवल सोमवार, बुधवार और गुरुवार को खोलने की अनुमति दी जाएगी
- सोमवार यानि 31-05-2021 से शुरू होने वाले सोमवार और गुरुवार को आउटडोर बाजार और आउटडोर शॉपिंग
- सड़क के दोनों ओर दुकानें वाले बाजार: सड़क के एक तरफ की दुकानें किसी विशेष दिन / तारीख को ही खुलेंगी, दूसरी तरफ पूरी तरह से बंद रहेंगी, और खुलने का क्रम रोटेशन के आधार पर होगा
- नाई की दुकानों / सैलून / ब्यूटी पार्लरों को केवल सोमवार, बुधवार और गुरुवार को खोलने की अनुमति
- रेस्तरां को सभी दिन (शनिवार और रविवार को छोड़कर) केवल ऑर्डर की होम डिलीवरी
- सार्वजनिक परिवहनको अधिकृत बैठने की क्षमता के केवल 50% पर ही चलने की अनुमति है, हालांकि, ऑटो-रिक्शा/तिपहिया वाहनों को बिना किसी प्रतिबंध के चलने की अनुमति
- धार्मिक और सामाजिक समारोहों जैसे कि विवाह, केवल 25 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ अनुमति
- सभी वर्कशॉप, सर्विस सेंटर और होम वर्कशॉप साइट/इनसाइडप्रिमाइसेस पर काम करने वाले 5 से अधिक व्यक्तियों के साथ नहीं चल सकते
- .सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे
- सभी सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे
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आपको बता दें कि जिला अधिकारी श्रीनगर ने कहा अनुमति के भीतर संचालन के लिए दुकानों की रोस्टरिंग और नंबरिंग जमा करने के बाद ही इंडोर शॉपिंग मॉल, मॉल के अंदर केवल 25% दुकानों को एक दिन में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आदेश के अनुसार इसकी गैर-अनुमति गतिविधियों के तहत श्रीनगर के अधिकारियों ने आदेश दिया है कि नियंत्रण क्षेत्रों में तालाबंदी लागू रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है।