Rahul passport : कोर्ट से Rahul Gandhi को बड़ी राहत, तीन साले के लिए मिला NOC
Breaking Desk | BTV bharat
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. राउंज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल को तीन साल के लिए एनओसी जारी किया है. कोर्ट में दलील दी गई की विदेश जाते रहते हैं इन्हें एमओसी जारी कर दिया जाए. एनओसी मिलने के बाद अब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जा पायेंगे. राहुल 4 जून को अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित कर पायेंगे. ये कार्यक्रम पहले से ही तय है. लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया है.
राहुल गांधी को 10 साल के लिए क्यों पासपोर्ट चाहिए
वहीं वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया है. वरिष्ठ वकील ने कहा कि राहुल गांधी को 10 साल के लिए क्यों पासपोर्ट चाहिए. सुब्रमण्यम ने आगे कहा कि राहुल गांधी पर कई गंभीर मामले कोर्ट में चल रहे हैं. कोर्ट को इन मामलों का ध्यान रखतें हुए राहुल को 1 साल से अधिक समय के लिए एनओसी जारी नहीं करना चाहिए. स्वामी ने आगे कहा कि राहुल के पास पहले से ही ब्रिटेन की सदस्यता है. वरिष्ठ वकील ने कहा कि 2003 में बैकॉप्स लिमिटेड जो यूके की कंपनी है इसमें राहुल ने खुद को ब्रिटेन का नागरिक बताया है.
सरकार सुरक्षा के आधार पर किसी के पासपोर्ट पर पर रोक लगा सकती है
वरिष्ठ वकील ने कहा कि सरकार सुरक्षा के आधार पर किसी के पासपोर्ट पर पर रोक लगा सकती है. दूसरी ओर विदेश मंत्रालय के नियम के मुताबिक किसी पर गंभीर मामले चल रहे है तो उसे सीमित समय के लिए पासपोर्ट जारी कर सकता है. राहुल गांधी को दोहरी नागरिकता के मामले में गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है, जिसका राहुल ने अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है.