नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 (NEET PG Counselling 2021) को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी स्वीकृति दी है। वहीं, ईडब्लूएस (EWS Quota) के लिए 10 फीसदी आरक्षण इस वर्ष प्रभावी रहेगा। हालांकि, भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। मामले में अगली सुनवाई मार्च के दूसरे हफ्ते में की जाएगी।
NEET PG Counselling 2021: EWS के लिए 8 लाख आय सीमा पर अड़ी सरकार
नीट काउंसलिंग जल्द ही शुरू होनी चाहिए
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पीठ ने दो दिन की सुनवाई के बाद गुरुवार को मामले (NEET PG Counselling 2021) में फैसला सुरक्षित रखते हुए टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि, उसका आदेश राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा और उसी के मद्देनजर नीट काउंसलिंग जल्द ही शुरू होनी चाहिए। शीर्ष अदालत के समक्ष मामला होने के कारण NEET PG पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग रोक दी गई है।
इस साल लागू रहेंगे वर्तमान मानदंड
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, नीट पीजी 2021 (NEET PG Counselling 2021) के लिए विस्तृत ईडब्ल्यूएस मानदंड पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है। इसे प्रस्तुत करने और आदेश को तैयार करने में कुछ समय लगेगा। तब तक NEET PG EWS और OBC कोटा के लिए वर्तमान मानदंड वैध माने जाएंगे।
पांडे समिति की रिपोर्ट स्वीकारी
पीठ ने कहा कि हम पांडे समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। कार्यालय में दी गई नीट 2021 (NEET PG Counselling 2021) की विज्ञापन अधिसूचना के अनुरूप नीट पीजी और यूजी की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि नीट पीजी और यूजी के लिए ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए बताए गए मानदंड का इस्तेमाल किया जाएगा। पांडेय समिति की रिपोर्ट इस विषय की अंतिम वैधता के अधीन होगी।
तीन मार्च को होगी अगली सुनवाई
जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, हमने NEET PG और UG में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। इस वर्ष 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे (EWS Quota) के लिए इस वर्ष के आवेदन स्वीकार होंगे और 3 मार्च, 2022 को होने वाली अंतिम ईडब्ल्यूएस सुनवाई पर संभावित तौर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा।