West Bengal: पश्चिम बंगाल के Governor C V Ananda Bose पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप
Crime Desk | BTV Bharat
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस के खिलाफ कोलकाता में यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई है. हालांकि, संविधान में अनुच्छेद 361 के एक नियम के कारण, पुलिस राज्यपाल को संदिग्ध के रूप में नामित नहीं कर सकती या मामले की जांच नहीं कर सकती. अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद पर रहते हुए अपने कार्यों के लिए अदालत में जवाबदेह ठहराए जाने से छूट देता है.
इसका मतलब यह है कि वे अपने कर्तव्यों के तहत जो कुछ भी करते हैं उसके लिए उन पर मुकदमा या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने और शिकायत दर्ज होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता सागरिका घोष ने इस चौंकाने वाला और भयावह बताया है.